चुनाव आयोग ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट में कहा- अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके ) मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है। टीवीके एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी बनने के लिए जरूरी शर्तों को पूरा नहीं करती। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की बेंच के सामने ECI के वकील निरंजन राजगोपाल ने कहा- किसी पार्टी को राज्य स्तर पर मान्यता पाने के लिए कम से कम 6% वैध वोट और विधानसभा की दो सीटें या लोकसभा की एक सीट जीतनी जरूरी होती है। कोर्ट ने ये बातें उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कही, जिनमें टीवीके को रद्द या गैर-मान्यता प्राप्त घोषित करने और करूर रैली घटना के लिए विजय के खिलाफ FIR में अतिरिक्त धाराएं जोड़ने की मांग की गई थी। दरअसल, 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। मृतकों में 18 महिलाएं, 13 पुरुष और 10 बच्चे शामिल थे।
