Close Menu
Avnpost
  • 📋ई-पेपर
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • राजनीति
  • बिजनेस
  • स्पोर्ट्स
  • सिने-जगत
  • लाइफस्टाइल
  • धर्म-अध्याय
Facebook X (Twitter) Instagram
Avnpost
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • राज्य
    • झारखंड
    • बिहार
  • राजनीति
  • बिजनेस
  • स्पोर्ट्स
  • लाइफस्टाइल
  • धर्म-अध्याय
  • 📋ई-पेपर
    • Punch ePaper
    • Jamhuriyat Times ePaper
    • Freedom Fighter
Avnpost
  • 📋ई-पेपर
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • राजनीति
  • बिजनेस
  • स्पोर्ट्स
  • सिने-जगत
  • लाइफस्टाइल
  • धर्म-अध्याय
Home»राज्य»झारखंड»झारखंड हाई कोर्ट ने ‘नई पहल किट’ टेंडर पर लगाई रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब
झारखंड

झारखंड हाई कोर्ट ने ‘नई पहल किट’ टेंडर पर लगाई रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब

avnpostBy avnpostAugust 3, 2026No Comments2 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Email Threads Copy Link
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Telegram WhatsApp Threads

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने चतरा जिला प्रशासन की ओर से विवाहित दंपतियों के लिए संचालित ‘नई पहल किट’ योजना के तहत जारी टेंडर प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
यह मामला चतरा उपायुक्त कार्यालय की ओर से 18 मई 2026 को जारी ‘नई पहल किट’ के टेंडर को चुनौती देने वाली याचिका से जुड़ा है। अभय इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस टेंडर को निरस्त करने की मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इसी कार्य के लिए इससे पहले 30 मार्च 2026 को भी टेंडर जारी किया गया था। उस प्रक्रिया में सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें एल-1 (सबसे कम बोली लगाने वाला पात्र निविदाकर्ता) घोषित किया गया था। इसके बावजूद विभाग ने उस टेंडर प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया और बिना किसी स्पष्ट कारण के 18 मई 2026 को उसी कार्य के लिए दोबारा नया टेंडर जारी कर दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंजनी कुमार ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि पहली टेंडर प्रक्रिया पूरी होने और एल-1 घोषित किए जाने के बाद पुनः उसी कार्य के लिए नया टेंडर जारी करना नियमों के विपरीत है। उन्होंने अदालत से दूसरी बार जारी टेंडर को निरस्त करने और पहली प्रक्रिया के अनुरूप आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने 18 मई 2026 को जारी टेंडर की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार से इस संबंध में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि ‘नई पहल किट’ भारत सरकार की परिवार नियोजन कल्याण योजना (फैमिली प्लानिंग वेलफेयर स्कीम) का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नवविवाहित दंपतियों को परिवार नियोजन और मातृ-शिशु स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना है। इस योजना का क्रियान्वयन झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों में किया जा रहा है।

Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Threads Copy Link

Related Posts

शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए डा. बिंदेश्वर बेक को मिला ‘कैटेलिस्ट ऑफ एजुकेशन एक्सीलेंस’ सम्मान

October 28, 2026

कांग्रेस भवन में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न

October 28, 2026

पारस एचइसी हॉस्पिटल में ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीज को मिली नई जिंदगी

October 28, 2026

✤ अभी-अभी

शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए डा. बिंदेश्वर बेक को मिला ‘कैटेलिस्ट ऑफ एजुकेशन एक्सीलेंस’ सम्मान

October 28, 2026

कांग्रेस भवन में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न

October 28, 2026

पारस एचइसी हॉस्पिटल में ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीज को मिली नई जिंदगी

October 28, 2026

विश्व स्ट्रोक दिवस पर भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल की अपील: स्ट्रोक के लक्षण पहचानें और समय पर इलाज कराएं

October 28, 2026

CCL की अशोका परियोजना में टेरर फंडिंग का काला खेल

October 27, 2026
✤ आज का राशिफल
Facebook X (Twitter) Pinterest Vimeo WhatsApp TikTok Instagram
© 2026 Avnpost. Designed by Launching Press.
  • Privacy Policy
  • Terms
  • Accessibility

Home

News

WhatsApp

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.