रांची: मध्यस्थता केंद्र रांची में एक ओ.एम. वाद संख्या 629/2025 को अधिवक्ता मध्यस्थ अमरेंद्र कुमार ओझा एवं प्रथम पक्ष के अधिवक्ता श्री रौनक फिरदौश और द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता श्री सौरभ राज एवं हुमा कौशर के संयुक्त प्रयास से सुलझा लिया गया। यह वाद माननीय श्री रमेश चन्द्रा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय-1 के न्यायालय से मध्यस्थता केंद्र रांची में मध्यस्थता के लिए आया था। उक्त वाद संख्या ओ.एम वाद संख्या 629/2025 को अधिवक्ता मध्यस्थ अमरेंद्र कुमार ओझा एवं प्रथम पक्षम के अधिवक्ता श्री रौनक फिरदौस और द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता श्री सौरभ राज एवं हुमा कौशर के प्रयास से सुलझा लिया गया। यह वाद डालसा सचिव श्री राकेश रौशन ने अधिवक्ता मध्यस्थ अमरेंद्र कुमार ओझा को सुलझाने के लिए निर्देशित किया था।
ज्ञात हो कि उक्त में प्रथम पक्ष ज्योति टोप्पो ने अपने पति प्रवीण केरकेट्टा के खिलाफ भरण-पोषण वाद दायर किया था। दोनों की शादी ईसाई रीति-रिवाज से हुई थी, दोनों आपसी विवाद के कारण लगभग 2 वर्ष से अलग रह रहे थे। मध्यस्थ एवं विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा समझाने पर 3-4 सिटिंग में वाद सुलझा, दोनों दंपति फिर से साथ में रहने के लिए राजी हो गये। दोनों एक दूसरे और दोनों एक दूसरे के घरवालों का सम्मान करेंगे। पत्नी भी अपने पति का सम्मन करेंगे एवं पति भी अपनी पत्नी की जरूरतों का ध्यान रखेंगे। मध्यस्थता से बात बनी कि वे पुराने विवाद को भुलेंगे और प्रेम-पूर्वक रहेंगे। अंत में दोनों पक्षों को डालसा सचिव श्री राकेश रौशन ने उनके उज्जवल भविष्य हेतु बुके देकर शुभकामनाएं दी एवं भविष्य में वाद न उत्पन्न करने को कहा।
