Close Menu
Avnpost
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • राजनीति
  • बिजनेस
  • स्पोर्ट्स
  • सिने-जगत
  • लाइफस्टाइल
  • धर्म-अध्याय
Facebook X (Twitter) Instagram
Avnpost
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • राज्य
    • झारखंड
    • बिहार
  • राजनीति
  • बिजनेस
  • स्पोर्ट्स
  • लाइफस्टाइल
  • धर्म-अध्याय
  • 📋ई-पेपर
    • Punch ePaper
    • Jamhuriyat Times ePaper
    • Freedom Fighter
Avnpost
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • राजनीति
  • बिजनेस
  • स्पोर्ट्स
  • सिने-जगत
  • लाइफस्टाइल
  • धर्म-अध्याय
Home»राज्य»झारखंड»रांची»मदरसा व संस्कृत विद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मियों ने अधिसूचना 3486 का किया बहिष्कार
रांची

मदरसा व संस्कृत विद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मियों ने अधिसूचना 3486 का किया बहिष्कार

avnpostBy avnpostSeptember 18, 2025No Comments2 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Email Threads Copy Link
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Telegram WhatsApp Threads

उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक पेंशन भुगतान की माँग की

राँची: झारखण्ड के गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने राज्य सरकार द्वारा पेंशन से संबंधित जारी अधिसूचना 3486 दिनांक 10.09.25 का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। बुधवार को मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मियों की हुई बैठक में उक्त निर्णय लिया गया है। गोड्डा जिले के महगामा में काजी शफीक कासमी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पूरे झारखण्ड के मदरसा – संस्कृत विद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मी शामिल हुए। बैठक में कहा गया कि शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना 3486 उच्च न्यायालय के निर्णय का विरुद्ध एवं कर्मियों के साथ अन्याय है। कर्मियों ने कहा उच्च न्यायालय ने मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मियों को 2014 में जारी अधिसूचना 2020 के मुताबिक पेंशन व उपादान देने का स्पष्ट आदेश दिया है। सरकार उक्त अधिसूचना के मुताबिक ही हमें पेंशन व उपादान दे। नया अधिसूचना जारी कर हमारे अधिकारों को छीनने का प्रयास हो रहा। इस अधिसूचना के द्वारा अल्पसंख्यक विद्यालयों की तरह मदरसों को दिए जाने वाले सुविधाओं पारिवारिक पेंशन, उपादान, महंगाई भत्ता , पेंशन रूपांतरण एवं कोषागार से भुगतान जैसी सुविधाओं से वंचित रखा गया जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बताया गया कि पेंशन से संबंधित उच्च न्यायालय में दायर याचिका की अगली सुनवाई 26 सितंबर को है, अदालत का जो भी निर्णय होगा उसका सम्मान करेंगे। अदालत का आदेश आने तक सेवानिवृत्त कोई भी शिक्षक पेंशन से संबंधित अभिलेख जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जमा नहीं करेंगे। बैठक में सेवानिवृत्त शिक्षक मो०अन्वर, मो०ताजुद्दीन कासमी, मौलाना सईद, मो० कलीमुद्दीन, मौलाना हदीस सहित अन्य उपस्थित थे।

Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Threads Copy Link

Related Posts

चाकू से हमला कर हत्या की कोशिश, पूर्व सीएमपीडीआई जीएम की बहादुरी से भागे तीनों बदमाश

July 25, 2026

रांची में कांग्रेस नेता के बॉडीगार्ड पर हवाई फायरिंग का आरोप, राइफल जब्त, जांच जारी

July 25, 2026

रांची : डोरंडा थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद हटाई गईं, अभिनंदन कुमार बने नए थाना प्रभारी

July 25, 2026

✤ अभी-अभी

Покердом – онлайн казино и покер рум (2026)

July 26, 2026

Beoordeling van online casino’s in België

July 26, 2026

Najlepsze Kasyna Online w Polsce w 2026

July 26, 2026

Los mejores casinos en línea en México

July 26, 2026

No wagering slot sites UK – pros and cons of no wager bonuses

July 26, 2026
✤ आज का राशिफल
Facebook X (Twitter) Pinterest Vimeo WhatsApp TikTok Instagram
© 2026 Avnpost. Designed by Launching Press.
  • Privacy Policy
  • Terms
  • Accessibility

Home

News

WhatsApp

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.