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Home»राज्य»झारखंड»मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित बैठक
झारखंड

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित बैठक

avnpostBy avnpostOctober 1, 2026No Comments2 Mins Read
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Ranchi: जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आज दिनांक 01.10.2026 को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित बैठक आयोजित की गयी। समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक में जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी श्री बिवेक कुमार सुमन, जिला अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी, प्रशिक्षु आईएएस (IAS Probationer) सुश्री आस्था शरण, सहायक निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम – 2026 अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित दिशा-निर्देश की विस्तृत जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई। सभी को बताया गया कि जिन मतदाताओं/नागरिकों को No Mapping एवं Anomalies के कारण नोटिस निर्गत किया गया है, उनके मामले में संबंधित BLO द्वारा उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करते हुए ECINet/BLO App में अपलोड किया जाएगा, ताकि संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सके।
सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आम नागरिकों को नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त तत्संबंधी दस्तावेजों को जमा करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल www.voters.eci.gov.in का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने की बात कही गई। इस संबंध में विभागीय स्तर से जारी वीडियो को भी प्रदर्शित कर जानकारी भी दी गई। राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को बताया गया कि ऐसे मतदाताओं/नागरिकों की सुनवाई हेतु निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय में बुलाने की आवश्यकता नहीं है।
केवल असाधारण परिस्थितियों में संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा समुचित निर्णय लेते हुए ऑनलाइन माध्यम से संबंधित व्यक्तियों के साथ सुनवाई की जाएगी। यदि आवश्यक हो तो मतदाता द्वारा परिवार के किसी वयस्क सदस्य को सुनवाई में उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को अनुशासनहीन BLO पर नियमसंगत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी BLO संबंधित BLA-2 के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करें।

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