रांची। आपसी विवाद में पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपित शंकर लोहरा के खिलाफ अपर न्यायायुक्त की अदालत ने शनिवार को आरोप गठित कर दिया। अदालत ने आरोपित को उसके खिलाफ लगाए गए आरोप पढ़कर सुनाए, जिस पर उसने अपनी संलिप्तता से इनकार किया। आरोपित के इनकार के बाद अदालत ने मामले में आरोप गठित करते हुए अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले में तीन अगस्त से गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी।
मामला रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के डिबडीह का है, जहां 29 जनवरी को आपसी विवाद के बाद अभिषेक लोहरा के साथ मारपीट की गई थी। आरोप है कि विवाद के दौरान शंकर लोहरा ने अभिषेक को लाठी-डंडे और लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अभिषेक को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान 30 जनवरी को उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने डोरंडा थाना का घेराव कर कार्रवाई की मांग की थी। परिजनों की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 30 जनवरी की देर रात आरोपित शंकर लोहरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।
