एक भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटेगा :के. रवि कुमार
धनबाद । झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने कहा कि 30 जून से 29 जुलाई तक जब बीएलओ मतदाता के घर-घर जाएं तो मतदाताओं को विगत विशेष गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची से उनकी मैपिंग अवश्य सुनिश्चित करें। राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में विगत की विशेष गहन पुनरीक्षण वाले मतदाता सूची से मैपिंग की विवरणी को नागरिकता हेतु वांक्षित दस्तावेज के रूप में माना गया है। जिन मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो जाएगी उन्हें मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के क्रम में सामान्यतः कोई अन्य दस्तावेज नहीं देने होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सोमवार को धनबाद जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण हेतु चल रहे कार्य एवं कार्ययोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
धनबाद जिले के भ्रमण के क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री आदित्य रंजन के साथ जिले के ईवीएम वेयर हाउस के निरीक्षण में भाग लिया। वेयर हाउस निरीक्षण के अवसर पर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इसके उपरांत श्री के. रवि कुमार ने धनबाद जिले के भूली बस्ती स्थित मतदान केंद्र संख्या 38 उत्क्रमित मध्य विद्यालय एवं मतदान केंद्र संख्या 210 गुरुनानक मध्य विद्यालय में बीएलओ द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में किए जा रहे कार्य एवं कार्ययोजना की समीक्षा की।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि बीएलओ द्वारा मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म की 2 प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। जिसे मतदाता भरकर एक प्रति अपने बीएलओ को देंगें और दूसरी प्रति पावती के रूप में अपने पास रखेंगे। सभी मतदाता जो इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करेंगे उनका नाम मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन में 5 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा।
