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नशामुक्त समाज का निर्माण करना ही लक्ष्य: डालसा
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एलएडीसीएस साहयक पंकज कुमार शर्मा ने संविधान के अनुच्छेद 47, एनडीपीएस की धारा 8 और 27 पर किया फोकस।
रांची: आज दिनांक 30.07.2026 को संत माईकल स्कूल जाजपुर सोपारोम, ईटकी रोड रांची में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची ने माननीय नालसा द्वारा संचालित योजना डाॅन पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की गयी। ज्ञात हो कि उक्त विधिक जागरूकता कार्यक्रम माननीय न्यायमूर्ति-सह-कार्यपालक अध्यक्ष, झालसा श्री सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा-निर्देश पर एवं माननीय सदस्य सचिव झालसा, कुमारी रंजना अस्थाना एवं माननीय न्यायायुक्त, रांची श्री अनिल कुमार मिश्रा-1 के मार्गदर्शन में तथा डालसा सचिव ईंचार्ज की मौजुदगी में आयोजित की गयी।
एलएडीसी सहायक पंकज कुमार शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देशित करता है कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और नशीली दवाओं के सेवन को औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर, समाप्त करने का प्रयास करेगा। श्री शर्मा ने कहा कि अफीम या पोस्ता के उत्पादन या कब्ज़े पर एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत मात्रा के आधार पर 20 साल तक के कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा हो सकती है। बार-बार अपराध करने पर मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। काँके के पुनर्वास केंद्रों के साथ-साथ एनजीओ भी नशा करनेवालों को ठीक करने में मदद करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीआईपी और रिनपास में जिला विधिक सेवा प्राधिकार का लिगल एड क्लिनिक है, वहां पर वैसे नशा करनेवाले व्यक्तियों को ईलाज किया जाता है। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची सहायता प्रदान करती है। श्री शर्मा ने नालसा के टाॅल फ्री नम्बर 15100 के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने एनडीपीएस की धारा 27 जो कि सजा के बारे में बताती है, इस पर भी जानकारी दी तथा धारा-8 के बारे में भी फोकस किये।
डालसा रांची के पीएलवी ने आगामी 12 सितम्बर को आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत पर फोकस किये। अंत में नशा से संबंधित पम्पलेट और लिफलेट का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर एलएडीसी सहायक पंकज कुमार शर्मा, विधि के छात्र अरूनाभ गोस्वामी, विद्यालय के सदस्यगण, पीएलवी सोनम कुमारी, रीना लिण्डा, फुलमनी देवी, प्रदीप नाग, स्टाॅफ मोनु कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
